छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर (पूर्व नाम – छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल) – CGSSB की परीक्षा पास करने के बाद यदि आपके दस्तावेजों में Name Mismatch (नाम की स्पेलिंग में अंतर) है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। Document Verification (DV) के दौरान नाम में अंतर होने पर अभ्यर्थी से संबंधित दस्तावेज, शपथ पत्र (Affidavit) या अन्य प्रमाण मांगे जा सकते हैं।
इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि CGSSB DV Name Mismatch होने पर क्या करना चाहिए, किन दस्तावेजों को आधार माना जा सकता है, Affidavit (शपथ पत्र) कब और कैसे बनवाएं, तथा Document Verification के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही, नाम में अंतर से संबंधित GAD के नियमों और उपलब्ध आधिकारिक निर्देशों को भी सरल भाषा में समझेंगे।
CGSSB DV Name Mismatch के 4 सामान्य प्रकार
CGSSB Document Verification के दौरान 10वीं मार्कशीट, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग (हिंदी/English) अथवा विवरण में अंतर हो सकता है। ऐसे Name Mismatch को समझने के लिए पहले इसके सामान्य प्रकार देखें।
प्रकार 1: 10वीं मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होना
10वीं की अंकसूची में नाम “RAMESH KUMAR SAHU” दर्ज है, लेकिन आधार कार्ड में “RAMESH SAHU” लिखा है, यानी नाम का एक हिस्सा अलग है। इसी तरह Geeta और Gita या Prasad और Parsad जैसी स्पेलिंग में अंतर भी Name Mismatch की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में Document Verification के दौरान सही नाम से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी हो सकता है।
प्रकार 2: जाति या निवास प्रमाण पत्र में पिता के नाम अथवा सरनेम में अंतर
10वीं की मार्कशीट में पिता का नाम “SURESH PRASAD VERMA” है, जबकि जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में “SURESH VERMA” दर्ज है। यदि अलग-अलग दस्तावेजों में पिता के नाम या सरनेम में अंतर है, तो अभ्यर्थी को इस अंतर से संबंधित प्रमाण या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।
प्रकार 3: विवाहित महिला के नाम में बदलाव होने पर कौन-से दस्तावेज रखें?
विवाह के बाद नाम या सरनेम बदल गया है तो Document Verification के समय पुराने और नए नाम वाले दस्तावेजों के बीच संबंध स्पष्ट करने वाले प्रमाण साथ रखना उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, 10वीं की अंकसूची में नाम “Pooja Devi Thakur” है, जबकि विवाह के बाद आधार कार्ड में “Pooja Singh” दर्ज है, तो Marriage Certificate, पुराने नाम वाले शैक्षणिक दस्तावेज और नए नाम वाले पहचान दस्तावेज साथ रखे जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए संबंधित भर्ती के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
प्रकार 4: CGSSB ऑनलाइन आवेदन में नाम की टाइपिंग संबंधी गलती
कभी-कभी सभी मूल दस्तावेजों में नाम सही होता है, लेकिन CGSSB ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय टाइपिंग की गलती हो जाती है। उदाहरण के लिए, दस्तावेजों में “Rajesh” है, लेकिन आवेदन में गलती से “Rejesh” दर्ज हो गया। इसी तरह जन्मतिथि या अन्य विवरण में भी टाइपिंग की गलती हो सकती है। ऐसी स्थिति में आवेदन में दर्ज जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच अंतर को स्पष्ट करना जरूरी होता है।
Name Mismatch होने पर स्थिति को कैसे समझें?
हर तरह के Name Mismatch की स्थिति एक जैसी नहीं होती। दस्तावेजों में मामूली स्पेलिंग अंतर, नाम का कोई हिस्सा छूट जाना, विवाह के बाद नाम बदलना या आवेदन फॉर्म में टाइपिंग की गलती—इन सभी मामलों में अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
नीचे दी गई तालिका से आप समझ सकते हैं कि CGSSB DV Name Mismatch को सामान्य, मध्यम या गंभीर माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में कौन-से दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं।
| नाम में अंतर का प्रकार | संभावित गंभीरता | उपयोगी दस्तावेज/उपाय | DV के दौरान ध्यान देने वाली बात |
|---|---|---|---|
| स्पेलिंग में 1–2 अक्षरों का अंतर (जैसे Sita और Seeta, Choudhari और Choudhary) | कम | संबंधित मूल दस्तावेज और आवश्यकता होने पर शपथ पत्र | दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यह स्पष्ट करना पड़ सकता है |
| Kumar / Devi / Prasad जैसे नाम का हिस्सा छूट जाना (जैसे Amit Kumar Patel और Amit Patel) | कम से मध्यम | संबंधित प्रमाणपत्र और आवश्यकता होने पर Same Person Affidavit | अन्य दस्तावेजों में नाम की समानता देखी जा सकती है |
| विवाह के बाद सरनेम या नाम में बदलाव (जैसे विवाह से पहले और बाद के नाम अलग होना) | मध्यम | Marriage Certificate तथा अन्य संबंधित दस्तावेज | नाम परिवर्तन का कारण प्रमाणित करना पड़ सकता है |
| CGSSB ऑनलाइन आवेदन में टाइपिंग की गलती (मूल दस्तावेज सही, आवेदन में नाम गलत) | मध्यम | मूल शैक्षणिक दस्तावेज और आवेदन से संबंधित प्रमाण | आवेदन में दर्ज जानकारी और मूल दस्तावेजों के अंतर को स्पष्ट करना जरूरी हो सकता है |
| पूरे नाम में परिवर्तन (जैसे Amit से Rohan) | गंभीर | नाम परिवर्तन से संबंधित वैध सरकारी दस्तावेज/राजपत्र आदि | ऐसे मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज और सक्षम अधिकारी के निर्देश महत्वपूर्ण हो सकते हैं |
नोट: ऊपर दी गई गंभीरता केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। किसी अभ्यर्थी का DV केवल Affidavit के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार होगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अंतिम निर्णय संबंधित CGSSB भर्ती के नियम, विज्ञापन, Document Verification के निर्देश और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिया जा सकता है।
CGSSB DV में Document Verification के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?
Document Verification (DV) के दौरान अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरणों का संबंधित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाता है। यदि अलग-अलग दस्तावेजों में नाम या अन्य जानकारी में अंतर मिलता है, तो सत्यापन समिति उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित नियमों के आधार पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है।
नियम 1: मूल दस्तावेजों में दर्ज जानकारी महत्वपूर्ण होती है
नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी को अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेज, विशेषकर 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र, साथ रखना चाहिए। आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज में मामूली अंतर होने पर भी सभी दस्तावेजों की जानकारी आपस में मिलान की जा सकती है। इसलिए केवल एक दस्तावेज पर निर्भर रहने के बजाय संबंधित सभी मूल प्रमाण प्रस्तुत करना बेहतर है।
नियम 2: Name Mismatch होने पर स्थिति को स्पष्ट करना जरूरी है
यदि 10वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों में नाम अलग-अलग दर्ज है, तो इसे DV के समय स्पष्ट करना चाहिए। मामूली स्पेलिंग अंतर और पूरी तरह अलग नाम की स्थिति एक जैसी नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर Affidavit, नाम परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज या अन्य प्रमाण मांगे जा सकते हैं।
नियम 3: अतिरिक्त दस्तावेज के संबंध में DV निर्देश देखें
यदि Document Verification के समय किसी दस्तावेज में कमी या विसंगति सामने आती है, तो आगे की प्रक्रिया संबंधित भर्ती विज्ञापन, DV निर्देश और सत्यापन समिति के निर्णय के अनुसार हो सकती है। कुछ मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है, लेकिन कितना समय मिलेगा या Undertaking स्वीकार की जाएगी, यह सभी भर्तियों के लिए समान नहीं माना जा सकता।

महत्वपूर्ण: केवल Name Mismatch देखकर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वीकार या रद्द होगी। अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती के नियमों और Document Verification के दौरान प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर लिया जाता है।
अगर आप CGSSB छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 देख सकते हैं।
CGSSB DV में दस्तावेज गलत पाए जाने पर क्या होगा? 7 दिन में आपत्ति का मौका
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 के अनुसार, Final Allocation List (List-B) के बाद संबंधित विभाग अभ्यर्थियों के ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का Physical Verification निर्धारित तारीख पर करता है। यदि Document Verification के दौरान किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो विभाग इसकी सूचना अभ्यर्थी को देगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सूचना मिलने की तारीख से 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर Document Verification से संबंधित आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा।
विभाग प्राप्त आपत्ति का 15 दिनों के भीतर सकारण आदेश द्वारा निराकरण करेगा। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेजों के साथ दोबारा Physical Verification के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए Name Mismatch के कारण DV में दस्तावेजों पर आपत्ति आने पर इसे तुरंत अंतिम अस्वीकृति न मानें। विभाग द्वारा दी गई सूचना और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें।
ध्यान दें: Final Allocation List-B में चयनित अभ्यर्थियों को Aadhaar Authentication और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 15 दिन की समय-सीमा दी गई है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
CGSSB DV Affidavit कैसे बनाएं? नाम में अंतर के लिए शपथ पत्र की प्रक्रिया
यदि आपके दस्तावेजों में Name Mismatch (नाम में अंतर) है, तो Document Verification से पहले संबंधित शपथ पत्र (Affidavit) तैयार रखना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, Affidavit की आवश्यकता, स्टाम्प की राशि और उसे किस अधिकारी/नोटरी से सत्यापित कराना है, यह संबंधित भर्ती के निर्देशों और स्थानीय नियमों के अनुसार अलग हो सकता है।
Affidavit में वही तथ्य लिखवाएं जो आपके वास्तविक दस्तावेजों और स्थिति से संबंधित हों। केवल नौकरी में Name Mismatch दूर करने के लिए कोई गलत या मनगढ़ंत जानकारी न दें।
1. स्टाम्प पेपर की व्यवस्था करें
स्थानीय नियमों के अनुसार अधिकृत स्टाम्प वेंडर से आवश्यक Non-Judicial Stamp Paper या E-Stamp प्राप्त करें। स्टाम्प की राशि वही रखें जो आपके मामले या संबंधित निर्देशों में निर्धारित हो।
2. Affidavit का प्रारूप तैयार करवाएं
कचहरी में उपलब्ध टाइपिस्ट या दस्तावेज लेखक को अपनी समस्या बताकर शपथ पत्र तैयार करवाएं। इसमें सामान्यतः आपका सही नाम, दस्तावेजों में दर्ज अलग नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, संबंधित दस्तावेजों का विवरण और यह घोषणा शामिल की जा सकती है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं।
3. Notary या सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराएं
तैयार Affidavit को आवश्यक दस्तावेजों और पहचान पत्र के साथ अधिकृत Notary Public या संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। किस प्राधिकारी से सत्यापन आवश्यक है, यह आपके मामले और संबंधित भर्ती के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें।
4. मूल Affidavit और प्रतियां सुरक्षित रखें
शपथ पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखें और आवश्यकता के अनुसार उसकी कुछ छायाप्रतियां भी तैयार कर लें। Document Verification के समय मूल Affidavit के साथ संबंधित मूल प्रमाणपत्र भी अपने साथ रखें।
जरूरी बात: Affidavit बनवा लेना अपने-आप में Name Mismatch को स्वीकार किए जाने की गारंटी नहीं है। DV के समय संबंधित अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों और लागू भर्ती नियमों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
CGSSB DV Name Mismatch Affidavit Format in Hindi
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नीचे Name Mismatch के लिए शपथ पत्र (Affidavit) का एक सामान्य प्रारूप दिया गया है। इसे अपनी स्थिति और संबंधित भर्ती के नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन के साथ उपयोग किया जा सकता है। अंतिम रूप से Affidavit तैयार कराने से पहले स्थानीय Notary Public/सक्षम अधिकारी से प्रारूप की पुष्टि कर लेना उचित है।
प्रारूप : शपथ पत्र (AFFIDAVIT FOR NAME MISMATCH)
समक्ष : संबंधित नोटरी पब्लिक / सक्षम प्राधिकारी, जिला ……………., छत्तीसगढ़
मैं, [अपना पूरा नाम], आत्मज/आत्मजा श्री [पिता का नाम], उम्र लगभग […] वर्ष, निवासी ग्राम/वार्ड […], पोस्ट […], तहसील […], जिला […] (छत्तीसगढ़), शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :-
- यह कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर (CGSSB) द्वारा आयोजित [भर्ती परीक्षा का नाम] का अभ्यर्थी हूँ। मेरा रोल नंबर […] है।
- यह कि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची क्रमांक […] में मेरा नाम “[10वीं अंकसूची में दर्ज नाम]” तथा पिता का नाम “[पिता का नाम]” दर्ज है।
- यह कि मेरे [आधार कार्ड/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज] में मेरा नाम “[दूसरे दस्तावेज में दर्ज नाम]” दर्ज है।
- यह कि “[10वीं अंकसूची वाला नाम]” तथा “[अन्य दस्तावेज वाला नाम]” दोनों नाम मेरे ही हैं और दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे संबंध में हैं। दस्तावेजों में नाम का यह अंतर [टंकण त्रुटि/नाम के किसी हिस्से के छूटने/विवाह के बाद नाम परिवर्तन/अन्य वास्तविक कारण] के कारण है।
- यह कि उपरोक्त दोनों नामों से संबंधित सभी दस्तावेज मेरे ही हैं तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- यह कि आवश्यकता पड़ने पर मैं नाम से संबंधित मूल दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण संबंधित विभाग/सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम : ……………………….
सत्यापन
मैं, उपरोक्त शपथकर्ता, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया है।
स्थान : ………………..
दिनांक : ………………..
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम : …………………………..
क्या 10वीं मार्कशीट में नाम सुधारना जरूरी है या Affidavit पर्याप्त है?
इसका जवाब आपके Name Mismatch और संबंधित भर्ती के नियमों पर निर्भर करता है। केवल Affidavit बनवा लेने से यह निश्चित नहीं माना जा सकता कि 10वीं की अंकसूची में नाम सुधारना आवश्यक नहीं है या CGSSB DV में Affidavit हर स्थिति में स्वीकार कर लिया जाएगा।
यदि अंतर केवल मामूली स्पेलिंग का है, तो अभ्यर्थी संबंधित दस्तावेजों और आवश्यकता होने पर Affidavit के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर सकता है। वहीं, यदि नाम में बड़ा अंतर है या पूरी तरह अलग नाम दर्ज है, तो अतिरिक्त प्रमाण अथवा बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी से नाम सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है।
इसलिए DV से पहले अपनी स्थिति के अनुसार:
- 10वीं की मूल अंकसूची और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज साथ रखें।
- Name Mismatch होने पर उसका कारण स्पष्ट करने वाले प्रमाण तैयार रखें।
- आवश्यकता होने पर Affidavit बनवाएं।
- संबंधित CGSSB भर्ती के आधिकारिक DV निर्देश में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता जरूर जांचें।
- यदि बोर्ड रिकॉर्ड में वास्तविक सुधार आवश्यक है, तो संबंधित बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया से नाम सुधार के लिए आवेदन करें।
महत्वपूर्ण: Affidavit को एक सहायक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे DV में 100% स्वीकृति की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती के नियमों और Document Verification के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिया जाएगा।
CGSSB DV की तारीख नजदीक हो तो क्या करें?
यदि CGSSB Document Verification (DV) की तारीख नजदीक है और आपके दस्तावेजों में Name Mismatch है, तो घबराने के बजाय उपलब्ध समय में जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित करें। सबसे पहले संबंधित भर्ती के आधिकारिक DV निर्देश में यह जांच लें कि कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं और Name Mismatch की स्थिति में किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं।
| समय | क्या करें |
|---|---|
| DV से 2 दिन पहले | सभी दस्तावेजों में नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि का मिलान करें। यदि आवश्यक हो और समय उपलब्ध हो, तो Name Mismatch को स्पष्ट करने के लिए संबंधित Affidavit या अन्य प्रमाण तैयार करवाएं। |
| DV से 1 दिन पहले | 10वीं, 12वीं, स्नातक, B.Ed./D.El.Ed., जाति, निवास और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां तथा मांगी गई संख्या में प्रतियां तैयार रखें। फोटो और पहचान पत्र भी साथ रखें। |
| सत्यापन के दिन | सभी मूल दस्तावेज क्रम से रखें। यदि अधिकारी Name Mismatch के बारे में पूछें, तो बिना घबराए अंतर का वास्तविक कारण बताएं और उससे संबंधित उपलब्ध प्रमाण प्रस्तुत करें। |
DV के लिए एक जरूरी Checklist
- 10वीं की मूल अंकसूची/प्रमाण पत्र
- अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- निवास प्रमाण पत्र, यदि मांगा गया हो
- पहचान पत्र
- ऑनलाइन आवेदन/प्रवेश पत्र से संबंधित दस्तावेज
- Name Mismatch होने पर संबंधित प्रमाण या Affidavit
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधिकारिक निर्देश में मांगे गए अन्य दस्तावेज
यदि अधिकारी नाम में अंतर के बारे में पूछें, तो सामान्य और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं:
“सर/मैडम, मेरे दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग/नाम के हिस्से में अंतर है। यह संबंधित दस्तावेज में दर्ज विवरण के कारण हुआ है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैंने संबंधित प्रमाण भी साथ रखा है।”
महत्वपूर्ण लिंक्स
| आधिकारिक वेबसाइट | https://cgssb.cgstate.gov.in/ |
| CGSSB नियम, 2026 | CGSSB GAD Pdf डाउनलोड |
CGSSB DV Name Mismatch FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. CGSSB DV में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर क्या करें?
उत्तर: यदि 10वीं की मार्कशीट और किसी अन्य दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग अलग है, तो पहले दोनों दस्तावेजों में दर्ज जानकारी का मिलान करें। Name Mismatch की स्थिति में संबंधित भर्ती के DV निर्देशों के अनुसार Affidavit (एक ही व्यक्ति होने का शपथ पत्र) या अन्य प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। Affidavit के लिए स्टाम्प की राशि और सत्यापन की प्रक्रिया स्थानीय नियमों एवं संबंधित भर्ती के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें।
Q2. क्या 10वीं मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग होने पर CGSSB DV में सीधे रिजेक्ट कर देते हैं?
उत्तर: केवल नाम में अंतर होने से हर मामले में उम्मीदवारी स्वतः रद्द होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मामूली स्पेलिंग अंतर और नाम में बड़े बदलाव की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। अभ्यर्थी को Name Mismatch का वास्तविक कारण स्पष्ट करने वाले संबंधित दस्तावेज और आवश्यकता होने पर Affidavit प्रस्तुत करना चाहिए। अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती के नियमों और Document Verification के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
Q3. CGSSB DV के लिए Affidavit कितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना चाहिए?
उत्तर: Affidavit के लिए स्टाम्प पेपर की राशि स्थानीय नियमों के अनुसार हो सकती है। इसलिए ₹50 या ₹100 का स्टाम्प पेपर लेने से पहले कचहरी के स्टाम्प वेंडर या Notary Public से वर्तमान शुल्क की जानकारी ले लें। यदि CGSSB के DV निर्देश में कोई विशेष राशि बताई गई है, तो उसी के अनुसार Affidavit बनवाएं।
Q4. विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से लगेगा या पति के नाम से?
उत्तर: विवाह के कारण महिला की जाति स्वतः नहीं बदलती। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र संबंधित शासन के लागू नियमों के अनुसार होना चाहिए। विवाह के बाद नाम या सरनेम बदल गया हो, तो Marriage Certificate, पुराने और नए नाम वाले दस्तावेज तथा आवश्यकता होने पर अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए संबंधित भर्ती के आधिकारिक निर्देश देखना जरूरी है।
Q5. CGSSB ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नाम में गलती हो गई थी, क्या अब उम्मीदवारी रद्द होगी?
उत्तर: आवेदन फॉर्म में नाम की टाइपिंग संबंधी गलती होने पर यह जरूरी नहीं कि उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाए। यदि मूल दस्तावेजों में सही नाम दर्ज है, तो DV के दौरान आवेदन में दर्ज नाम और मूल दस्तावेजों के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहिए। आवश्यकता होने पर संबंधित Affidavit या अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती के नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार होगा।
💬 1 टिप्पणी (Comments)